अगर आपने 5 दिन के अंदर पैन-आधार लिंक नहीं किया है तो एनपीएस खाते से लेनदेन नहीं कर पाएंगे. इसलिए 31 मार्च तक आप आधार को पैन से लिंक जरूर कर लें.
Aadhaar, Pan Card
अगर आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में निवेश करते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका पैन-आधार लिंक नहीं है तो आपके एनपीएस खाते को केवाईसी का पालन नहीं करने वाला माना जाएगा और स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार कार्ड से लिंक होने तक एनपीएस लेनदेन पर रोक रहेगी. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के अनुसार, एनपीएस ग्राहक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पैन और आधार नंबर 31 मार्च, 2023 से पहले लिंक हो जाएं ताकि मौजूदा समय में चल रहे लेनदेन में कोई बाधा न आए और साथ ही पेनाल्टी से बचा जा सके. इससे आपका पैसा अटक सकता है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सर्कुलर संख्या 7, 2022, दिनांक 30 मार्च, 2022 के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को दिया गया पैन 31 मार्च, 2023 तक आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो वह निष्क्रिय कर दिया जाएगा. 1961 के आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पैन नंबर दिया गया है, उसे अपने आधार नंबर के संबंधित अधिकारियों को सूचित करें है ताकि आधार और पैन को लिंक किया जा सके.
1000 रुपए देनी होगी पेनाल्टी
अगर आपका पैन-आधार 1 जुलाई, 2022 को या उसके बाद लिंक किया जाता है, तो 1,000 रुपए की पेनाल्टी देनी होगी. किसी भी परिस्थिति में देर से पैन-आधार लिंक के लिए धारा 234एच के तहत भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जा सकता है. जो व्यक्ति पैन-आधार को लिंक करना चाहते हैं, उन्हें पहले जुर्माना देना होगा और फिर अपने पैन-आधार को लिंक करना होगा.
ऐसे जमा करें जुर्माना
- सबसे पहले आधार-पैन लिंक करने के लिए https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp (NSDL) पोर्टल पर जाएं.
- आधार-पैन लिंकिंग आवेदन जमा करने के लिए चालान संख्या/आईटीएनएस 280 के तहत आगे बढ़ें पर क्लिक करें. इसके बाद लागू कर का चयन करें.
- इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से भुगतान का तरीका चुनें.
- इसके बाद पैन नंबर दर्ज करें, फिर निर्धारण वर्ष का चयन करें और पता दर्ज करें.
- कैप्चा कोड दर्ज करें और आगे बढ़ें टैब पर क्लिक करें.
एनपीएस खाते में आधार ऐसे करें अपडेट
- सबसे पहले ग्राहक https://cra-nsdl.com/CRA/ लिंक के माध्यम से अपने एनपीएस खाते में लॉग इन करें.
- सब मेन्यू ‘अपडेट आधार/एड्रेस डिटेल्स’ पर क्लिक करें.
- खुलने वाले मेनू के तहत ‘अपडेट विवरण’ पर क्लिक करें.
- ‘आधार संख्या जोड़ें/अपडेट करें’ विकल्प चुनें.
- अपना आधार नंबर भरें और ‘जनरेट ओटीपी’ पर क्लिक करें.
- अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर यूआईडीएआई से प्राप्त ओटीपी दर्ज करें.
- ओटीपी दर्ज करने के बाद आपका आधार PRAN कार्ड से लिंक हो जाएगा.