कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्कूलों में व्यावसायिक और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी. वर्तमान में, राज्य स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) 1 दिसंबर तक कोई भर्ती प्रक्रिया आयोजित नहीं कर पाएगा. जस्टिस बिस्वजीत बोस ने शुक्रवार को यह आदेश दिया. उधर, उच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को नाराजगी जताए जाने के बाद आयोग के वकील ने शुक्रवार को अदालत से कहा कि बर्खास्त किए गए शिक्षकों के लिए आयोग याचना नहीं करेगा.
उच्च न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को उन लोगों को नियुक्ति पत्र जारी करने से भी रोक दिया, जिन्हें व्यावसायिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के लिए सिफारिश के पत्र पहले ही मिल चुके हैं. साथ ही उन्होंने रिक्ति पर राज्य की स्थिति जानने के लिए कहा और एक हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया. यह शपथ पत्र 28 नवंबर तक जमा करना होगा. अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी.
हाईकोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग को लगाई फटकार
इस बीच शुक्रवार को कोर्ट आयोग के वकील ने सूचित किया कि वे अतिरिक्त रिक्तियों पर निरस्त किये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आवेदन पत्र वापस ले लेंगे. आयोग के वकील ने कहा कि इस संबंध में आयोग के अध्यक्ष से लिखित निर्देश भी मिल चुके हैं. हाल ही में आयोग ने कोर्ट में चार नए हलफनामे दाखिल किए हैं. इनमें अनुरोध किया है कि जिन अभ्यर्थियों का नियोजन निरस्त कर दिया गया है, उन्हें उनके राज्य द्वारा सृजित अतिरिक्त रिक्तियों में नियुक्ति की अनुमति दी जाये. जस्टिस बसु ने गुरुवार को राज्य और आयोग की परस्पर विरोधी स्थिति पर नाराजगी जताई थी. उन्होंने कहा कि आयोग के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी राज्य शुक्रवार को दें. न्यायाधीश ने यह भी राय दी कि यदि राज्य और स्कूल सेवा आयोग के पद समान नहीं हैं, तो आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए.
स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई बंद करने पर जताई चिंता
याचिकाकर्ताओं के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने शुक्रवार को अदालत में दावा किया कि राज्य को अतिरिक्त रिक्तियां सृजित करने का कोई अधिकार नहीं है. महाधिवक्ता सौमेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यदि आवश्यक हो तो राज्य अतिरिक्त रिक्तियां दें. इस संदर्भ में रोष व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति बसु ने कहा, ”आप जो चाहें करें, मुझे केवल छात्रों की शिक्षा की चिंता है. विभिन्न राजनीतिक युगों में शिक्षा का ह्रास हुआ है. एक सरकार ने अंग्रेजी बंद कर दी है, यह बहुत बड़ी भूल थी.”
फिलहाल नहीं दी गई है नियुक्ति पत्र, एसएससी के वकील का खुलासा
सुनवाई में जज ने आयोग से पूछा, ”क्या सिफारिश पत्र सभी को दे दिया गया है?” व्यावसायिक शिक्षा में 585 रिक्तियों में से 514 को सिफारिश पत्र और शारीरिक शिक्षा में 824 रिक्तियों में से 766 को सिफारिश पत्र दिए गए हैं. न्यायाधीश ने पूछा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नियुक्ति पत्र दिया है या नहीं. जवाब में, मध्य शिक्षा मंडल के वकील ने कहा, ”नहीं, आपने मौखिक निर्देश देकर नियुक्ति पत्र जारी करने से इनकार कर दिया, इसलिए बोर्ड ने कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया.”
अक्टूबर माह में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी हुई थी अधिसूचना
बता दें कि साल 2016 में, एसएससी ने उच्च प्राथमिक में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है. बाद में, जून 2017 में, परीक्षा केवल व्यावसायिक शिक्षा पर आयोजित की गई थी. साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षण) मार्च 2018 में आयोजित किया गया था. इस साल अक्टूबर में, एसएससी ने शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में अतिरिक्त पदों के लिए शिक्षकों की भर्ती को अधिसूचित किया है. इसके बाद हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया था.