भोपाल :मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’ में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य में कृषक / कृषकों के समूह को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिये “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” का अनुमोदन किया गया है। यह योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक प्रभावशील रहेगी।
प्रथम वर्ष में योजना अंतर्गत 10000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है। योजना में कृषक / कृषकों के समूह को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन हेतु वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केव्ही लाईन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जायेगा एवं लाईन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जायेगा। विद्युत अधोसंरचना विकास लागत की केवल 50 प्रतिशत राशि का वहन संबंधित कृषक / कृषकों के समूह द्वारा किया जाएगा तथा शेष 40 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन एवं 10 प्रतिशत राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा। योजना अंतर्गत अधोसंरचना विस्तार का कार्य, समस्त सामग्री सहित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा। साथ ही पंप कनेक्शन के लिये स्थापित लाईन, ट्रांसफार्मर आदि का संधारण (मेंटेनेंस) भी वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।
1535 करोड़ से अधिक की राशि एकात्म धाम परियोजना के लिए स्वीकृत
मंत्रि-परिषद द्वारा ओंकारेश्वर में “एकात्म धाम परियोजना” अंतर्गत आचार्य शंकर संग्रहालय “अद्वैत लोक” एवं मांधाता पार्किंग के निर्माण के लिये राशि 1535 करोड़ 79 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। EPC-1 के लिये प्रयुक्त FIDIC डाक्यूमेंट आधारित निविदा प्रपत्र को एकात्म धाम परियोजना के अन्य चरणों में परियोजना घटकानुसार परिवर्तन कर “Quality and Cost” आधार पर EPC मोड में निविदा आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की गयी। आदि शंकराचार्य संग्रहालय “अद्वैत लोक” अंतर्गत निर्माण एवं संचालित की जाने वाली गतिविधियों यथा कला एवं प्रादर्शो का प्रदर्शन, डायरोमा, नौका विहार, श्रष्टि गैलरी, हाई स्क्रीन थिएटर, लाईट एवं साउंड शो इत्यादि के डिजाइन का कार्य पूर्ण होने के उपरांत इनका आयटम रेट अथवा अन्य प्रचलित मान्य पद्धति से निविदा आमंत्रित कर EPC-2 के अनुबंध में नोवेट (Novate) करने की अनुमति प्रदान की गयी।
मानदेय में वृद्धि
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मासिक मानदेय की राशि 5 हजार 750 रूपये से बढ़ाकर 6 हजार 500 रूपये एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय को 6 हजार 500 रूपये से बढ़ाकर 7 हजार 250 रूपये किया गया है। साथ ही राज्य मंत्रि-परिषद् द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी विभागीय आदेश क्रमांक 2204/1462724/2023/50-2 दिनांक 10.09.2023 का अनुसमर्थन किया गया है।
मंत्रि-परिषद द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक/क्रीडा अधिकारी/ग्रंथपाल के रिक्त पदों पर अध्यापन कार्य के लिये आमंत्रित अतिथि विद्वानों की मानदेय वृद्धि को मंजूरी दी गई। इस पर होने वाले 65 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय भार की स्वीकृति भी मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदान की गई।
मुरैना में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना
मंत्रि-परिषद द्वारा मुरैना जिलें में 100 एम.बी.बी.एस सीट प्रवेश क्षमता के नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र की जनता को तृतीयक स्तर की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होने के साथ-साथ प्रदेश के छात्रों के लिये चिकित्सा क्षेत्र की 100 एम.बी.बी.एस. सीट की वृद्धि होगी